रुद्रपुर। उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए शुरु की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब लोगों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। दरअसल इस वित्तीय वर्ष इस योजना में थोड़ा संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब लाभार्थियों को अधिकतम 30 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी।
ज्ञात हो कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं, प्रवासियों और कारीगरों को स्वरोजगार शुरु करने और अपने उद्यम स्थापना में प्रोत्साहन देने के लिए लागू की गई थी। यह योजना उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो राज्य के मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं और अपने व्यवसाय या सेवा को शुरू करना चाहते हैं। इस योजना में अभी तक 15 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान था, वहीं इस वित्तीय वर्ष इसमें बदलाव किया गया है। जिसके बाद अब यह योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के नाम से जानी जाएगी। इसमें सेवा व व्यवसाय के क्षेत्र में 10 लाख व विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा।