रुद्रपुर। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत हर महीने की तीन तारीख को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में सेवाओं का निस्तारण न होने पर सेवा का अधिकार आयोग की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को एडीएम पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें ओसी कलक्ट्रेट गौरव पांडे ने बताया कि जनता को त्वरित, पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया है। अधिनियम में समयबद्धता तय है। फिर भी कुछ विभाग निर्धारित समय पर रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर रहे हैं, जिससे शासन को समय पर रिपोर्ट भेजने में विलंब हो रहा है। उन्होंने सभी विभागों को हर माह तीन तारीख तक सेवा का अधिकार रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन विभागों की रिपोर्ट शून्य होती है, उन्हें भी समय पर रिपोर्ट भेजनी होगी। बैठक में कुछ विभागों के अधिकारी अनुपस्थित थे। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
वहां मुख्य कोेषाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल, प्रशिक्षु आईएएस आशिमा गोयल, एसीएमओ डॉ. हरेंद्र मलिक, सीईओ केएस रावत, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी महेश चंद्र जोशी आदि मौजूद थे।