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Udham Singh Nagar News: इंश्योरेंस कंपनी को प्रतिकर के रूप में 13.29 लाख मय ब्याज देने के आदेश

Sat, 29 Mar 2025 01:05 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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काशीपुर। अधिकरण मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में बीमा कंपनी को 13.29 लाख रुपये बीमा प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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जसपुर के भट्टा कॉलोनी निवासी फरमान पुत्र महमूद हुसैन की 18 अप्रैल 2023 को देहरादून हाईवे पर धर्मपुर के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके क्लेम के लिए मृतक के माता-पिता और भाई की ओर से क्लेम याचिका अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर की गई थी। याचिका का विचारण द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुआ। विचारण के दौरान याचीगण के अधिवक्ता की ओर से मृतक के पिता महमूद हुसैन व मौके के चश्मदीद गवाह आसिफ हुसैन को न्यायालय में परीक्षित कराया और बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिवक्ता ने बहस की। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और बहस से संतुष्ट होकर मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने याचीगण को विपक्षी बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 13 लाख 29 हजार 604 रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दावा दायर करने की तिथि से भुगतान देने की तिथि तक देने के आदेश पारित किए। संवाद
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