रुद्रपुर। सड़क हादसे में घायल युवक को 2.45 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने बीमा कंपनी को 45 दिन के अंदर मुआवजे की धनराशि देने का आदेश दिया है।
वर्ष 2018 में गांव मसीत गदरपुर निवासी तौफीक अहमद ने याचिका दायर करते हुए बताया था कि 15 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्त के साथ गदरपुर के सकैनिया मोड़ पर बातचीत कर रहा था। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से उसे बरेली रेफर कर दिया गया।
करीब अस्पताल में 20 दिन तक उसका इलाज चला और इलाज में साढ़े तीन लाख का खर्च आया। दोस्त अनीस अहमद की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था। यह मामला तृतीय अपर जिला न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को 2.45 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।