खनन से जुड़े व्यवसायियों की कठिनाइयां कम लेने का नाम नहीं ले रही है। जिले के खनन पट्टा धारकों को अब खनन रायल्टी का 2 फीसदी टीसीएस जमा करना होगा। इसके लिए डीएम ने खनन पट्टों को टीसीएस टैक्स जमा करने के नोटिस भेजे हैं।
आयकर अधिकारी हल्द्वानी ने डीएम अक्षत गुप्ता को भेजे गए नोटिस में 2011से 2013 तक खनन पट्टाधारकों की ओर से जमा की गयी रायल्टी के सापेक्ष 2 फीसदी टीसीएस जमा करने को कहा है। जो 2011-12 का 760310 रुपये और 2012-13 का 1857180 रुपया टीसीएस बकाया है।
डीएम अक्षत गुप्ता ने नोटिस मिलते ही जिले के सभी खनन पट्टों को 2011-12 और 2012-13 का टीसीएस जमा कराने के नोटिस भेजे हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर खनन पट्टाधारकों 2011-12 और 2012-13 में किए गए खनन रायल्टी का 2 फीसदी जिलाधिकारी के टेन नंबर में नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर जमा नहीं कराते हैं तो उनसे उक्त धनराशि भू-राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।