काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दहेज मांगने, मारपीट और धमकी देने के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। नई सब्जी मंडी शक्तिनगर निवासी कंचन रानी ने वर्ष 2016 में कुंडा थाना में केस दर्ज कराया था। उन्होंने पति निखिल नारंग, ससुर विजय, सास सरिता और ननद निशा पर एक लाख रुपये और एलसीडी की मांग पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क किया कि शादी के काफी समय बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में कोई क्रूरता साबित नहीं हुई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर और साक्ष्य के अभाव में आरोपी निखिल को दोषमुक्त कर दिया। संवाद