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Udham Singh Nagar News: कुलदीप हत्याकांड... चार साल बाद हत्यारोपी बलजीत को आजीवन कारावास

Fri, 22 May 2026 12:23 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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रुद्रपुर। वर्ष 2022 नानकमत्ता में किसान की गोली मारकर हत्या प्रकरण में मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ सोनू को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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कोतवाली नानकमत्ता में नानक सागर, ग्राम गांगी (उल्धन) निवासी निर्मल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि सात मार्च को उनका बेटा कुलदीप सिंह अपने खेत में ट्रैक्टर-ट्रॉली से गन्ना भरने गया था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते ग्राम फुलैया खटीमा निवासी बलजीत सिंह उर्फ सोनू अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचा।
आरोप लगाया कि आरोपियों ने पहले कुलदीप के भाई हरविंदर सिंह को पीटा और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी कुलदीप सिंह के पास पहुंचे और विवाद बढ़ गया। आरोप था कि बलजीत सिंह ने पहले तलवार से हमला किया जब कुलदीप ने खुद को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे ट्रैक्टर से नीचे खींच लिया और तमंचे से गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की और मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत में हुई। जहां अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बलजीत सिंह उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
कुलदीप का मोबाइल फोन बना अहम गवाह
इस हत्याकांड में गवाह के रूप में कुलदीप के फोन की अहम भूमिका रही। विवाद से पहले उसने अपने फोन का कैमरा चालू कर दिया था जिसके कारण सारी वारदात फोन में रिकॉर्ड हो गई। जब पुलिस को मृतक के पास से फोन मिला तो उसमें उसकी हत्या की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। यही वीडियो बाद में अदालत में महत्वपूर्ण साक्ष्य बना।
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