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छात्रवृत्ति के मुकदमों में बढ़ा पीसी एक्ट, सीओ स्तर के अधिकारी करेंगे विवेचना

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काशीपुर। छात्रवृत्ति घोटाले में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर की भूमिका सामने आने के बाद चार मुकदमों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) की धारा बढ़ा दी गई है। इन मुकदमों की विवेचना अब राजपत्रित पुलिस अधिकारी (सीओ स्तर के अधिकारी) करेंगे। इस संबंध में रिपोर्ट सीओ के माध्यम से एसएसपी कार्यालय को भेज दी गई है, जबकि एक अन्य मुकदमे में जांच अभी लंबित है। सूत्रों के अनुसार दो मुकदमों की विवेचना सीओ खटीमा मनोज ठाकुर को सौंपी गई है।
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काशीपुर कोतवाली में एसआईटी जांच के बाद विभिन्न संस्थानों के प्रबंधकों, अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में वर्ष 2019 में दो और 2020 में तीन केस दर्ज कराए गए थे। इन पांचों मुकदमों की विवेचना कोतवाली के एसएसआई सतीश कापड़ी कर रहे थे। विवेचना के दौरान तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर के अलावा एक अन्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी और एक पटल सहायक की संलिप्तता सामने आई थी। अनुराग ने इन छात्रों के नाम चेक न काटकर फॉर्म जमा होने के तीन दिन के भीतर कॉलेज के नाम 1.18 करोड़ रुपये के चेक जारी कर दिए। आरोपी अधिकारी वर्तमान में निलंबित है। पुलिस ने 20 दिसंबर 2020 को शंखधर को गिरफ्तार कर लिया था।
काशीपुर में दर्ज छात्रवृत्ति घोटाले के चार मुकदमों में पीसी एक्ट बढ़ा दिया गया है। इन केसों की विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी करेंगे। एसएसपी कार्यालय से विवेचनाओं का आवंटन किया जाएगा। -राजेश भट्ट, एएसपी काशीपुर।
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