खटीमा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दंपती और कंपनी के शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
इस्लामनगर निवासी मैराज बी ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने वर्ष 2016 में सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड (एससीएनएल) की खटीमा शाखा से ऋण लिया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह चुका दिया था। ऋण लेने के समय कंपनी में उनके और उनके पति के आधार कार्ड व वोटर कार्ड के दस्तावेज जमा किए गए थे। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में खटीमा स्थित बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन करने पर उन्हें जानकारी हुई कि एससीएनएल खटीमा शाखा में उनके नाम पर 45 हजार रुपये का ऋण चल रहा है।
इस संबंध में उन्होंने शाखा प्रबंधक से संपर्क किया। उन्हें पता चला कि शाखा प्रबंधक और कर्मचारियों ने उमरुखुर्द निवासी मेराज बेगम और उसके पति अब्दुल हसन के साथ मिलकर कथित रूप से उनके और उनके पति के आधार कार्ड व वोटर कार्ड के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मेराज बेगम के नाम पर 45 हजार रुपये का ऋण जारी कर दिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।