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पिच्चू हत्याकांड में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

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गदरपुर। आपसी कहासुनी में 28 वर्षीय जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।
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मृतक जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू के भाई सिकंदर पाल ने शनिवार को पुलिस को तहरीर सौंपी। इसमें बताया कि एक वर्ष पूर्व ग्राम रोशनपुर निवासी जगजीत सिंह, गुरबचन सिंह, प्रदीप सिंह से किसी बात को लेकर उसके भाई जसवीर की कहासुनी हो गई थी। संभ्रांत लोगों की पहल पर दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया था लेकिन राजीनामे के बाद भी यह लोग जसवीर से रंजिश रखते थे। फोन और सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर धमकी भी देते थे।
तहरीर के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब सात बजे जसवीर ग्राम बहरा वजीर में रमेश किराना स्टोर से कोल्ड ड्रिंक खरीदने गया था, तभी वहां एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए जगजीत सिंह, प्रदीप सिंह और दूसरी बाइक पर सवार गुरबचन सिंह, विश्वजीत सिंह, सुरजीत सिंह ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जसवीर को रोका। प्रदीप ने जसवीर को अपने पास बुला कर गाली गलौज की।
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आरोप है कि इस बीच गुरबचन, विश्वजीत, सुरजीत सिंह ने जगजीत सिंह को जसवीर को गोली मारने के लिए ललकारा, जिस पर जगजीत ने जसबीर सिंह की कमर के पास गोली मार दी। गोली लगते ही जसबीर गिर पड़ा और पांचों हमलावर हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
सिकंदर पाल का कहना है कि जब जसवीर को उपचार के लिए सीएचसी गदरपुर ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सिकंदर पाल की तहरीर पर पुलिस ने जगजीत सिंह, प्रदीप सिंह, गुरबचन सिंह, विश्वजीत सिंह, सुरजीत सिंह के खिलाफ धारा 120 बी, 302, 504 एवं 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि नामजद आरोपियों के परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एसओजी और पुलिस की चार टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। दावा किया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
आपराधिक प्रवृत्ति की रही पिच्चू की पृष्ठभूमि
गदरपुर। मृतक जसविंदर सिंह उर्फ पिच्चू की पृष्ठभूमि आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। दबंग प्रवृत्ति का पिच्चू अक्सर विवादों में रहा। गदरपुर थाने में उसके खिलाफ वर्ष 2014 में धमकी देने का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद पिच्चू पर गाली गलौज कर धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 2016 में पिच्चू पर लूटपाट, शस्त्र अधिनियम, वर्ष 2018 में मारपीट, गाली गलौज कर धमकी देने, वर्ष 2021 में लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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