बहला फुसलाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग की हत्या करने के आरोपी युवक को स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने उम्र कैद और एक लाख अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
मूल रूप से थाना शाहाबाद, जिला हरदोई के ग्राम मगियावा निवासी मुकेश के खिलाफ मिर्जापुर निवासी मृतका के पिता की ओर से 24 फरवरी 2016 को ट्रांजिट कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया कि आरोपी मुकेश उनकी नाबालिग पुत्री को 19 जून 2015 को घर से बहला फुसलाकर रुद्रपुर ले आया और यहां ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रहने लगा उसने एक वैवाहिक अनुबंध पत्र लिखवा लिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
26 अगस्त 2016 को लड़की ने परिजनों को सूचना दी कि वह ट्रांजिट कैंप में मुकेश के साथ है। इसके दो दिन बाद ही 28 अगस्त को पता चला कि मुकेश ने लड़की की हत्या कर दी है। घटना के बाद मृतका के पिता अपने गृह क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटकते रहे चूंकि घटनास्थल रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में था, जिसके चलते गृहक्षेत्र में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इस पर उन्होंने यहां ऊधमसिंह नगर के एसएसपी से गुहार लगाई, तब एसएसपी के निर्देश पर घटना के करीब 6 माह बाद दुष्कर्म और हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई।
रिपोर्ट दर्ज होने के अगले ही दिन 25 फरवरी 2016 को पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामला स्पेशल जज पाक्सो नीलम रात्रा की अदालत में चला, जिसमें शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडे और सहायक के रूप में अर्चना पियूष पंत ने 11 गवाह प्रस्तुत कर आरोप को सिद्ध कर दिया। कोर्ट ने आरोपी मुकेश को उम्र कैद और 1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।