विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक को जमानत दे दी है। तीन अन्य मामलों में जमानत के लिए जिला जज कोर्ट में 28 और 29 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
दरअसल बीते 11 जनवरी 2012 को तत्कालीन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ दिनेशपुर थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में विधायक ने जमानत नहीं कराई थी। कोर्ट के तलब करने पर सोमवार को अपर सिविल जज प्रथम सीनियर डिवीजन राहुल श्रीवास्तव की अदालत में अरविंद पांडे पेश हुए। विधायक के अधिवक्ता दिवाकर पांडे और कुलदीप सिंह संधू ने जमानत याचिका प्रस्तुत की।
अधिवक्ता पांडे ने बताया कि कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 20-20 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका भरने पर जमानत देने का निर्णय सुनाया है। इसके अलावा अब सरकारी कार्य में बाधा सहित काशीपुर और बाजपुर के तीन मामलों में जमानत याचिका पर जिला जज कोर्ट में 28 और 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
विधायक से लिपटकर रो पड़ी वृद्धा
कोर्ट परिसर में कैदी वाहन से जैसे ही गदरपुर विधायक अरविंद पांडे नीचे उतरे तो गूलरभोज निवासी रेवती पाठक उनसे लिपटकर फफक पड़ी। यह देख सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और मौजूद समर्थक हैरत में पड़ गए। इस बीच विधायक भी भावुक हो गए। उसके बाद विधायक ने चलते-चलते ही समर्थकों से हालचाल पूछा। वृद्धा रेवती ने बताया कि वह अरविंद को बचपन से ही बेटा मानती है। अरविंद पर हो रहे जुल्म को देखकर उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए।