जिले में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकरण करने वाले करीब आठ हजार व्यापारियों ने जानकारियां अधूरी भरी हैं। इसके चलते उनका जीएसटी में प्रवर्जन नहीं हो सका है। कर अधिकारी ऐसे व्यापारियों को फोन से संपर्क कर पूरी जानकारी भरने की सलाह दे रहे हैं। जीएसटी में पंजीकरण के लिए दी गई समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इसके बाद भी पंजीकरण नहीं कराने वाले व्यापारी तय प्रावधान के तहत कार्रवाई की जद में आएंगे।
गौरतलब है कि जिले में करीब 20 हजार व्यापारी हैं। ज्यादातर व्यापारियों ने जीएसटी में पंजीकरण कर लिया है। लेकिन करीब आठ हजार व्यापारी ऐसे हैं, जिन्होंने पंजीकरण तो कर लिया है, लेकिन जीएसटी के लिए जरूरी सभी जानकारियां नहीं भरी हैं। इससे उनका पंजीकरण अधूरा माना गया है। राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त भुवन चंद्र पांडे ने बताया कि जिन व्यापारियों ने पंजीकरण कराने के बाद भी अधूरी जानकारी भरी है।
उन्हें जीएसटी में जरूरी अन्य जानकारियां भरने को कहा जा रहा है। कर अधिकारी ऐसे व्यापारियों को फोन से संपर्क कर रहे हैं। यह कार्य 30 सितंबर तक किया जाएगा। बताया कि जीएसटी में पंजीकरण के लिए तीन महीने का समय 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। अपंजीकृत व्यापारी के खिलाफ निर्धारित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होगी।