आरक्षित वन क्षेत्र से अवैध खनन कर उपखनिज ला रहे ट्रक को पकड़ने गई टीम के दो सदस्यों पर जानलेवा हमलाकर माफिया ट्रक लेकर भाग गए। प्रशिक्षु आईएफएस ने ट्रक चालक समेत तीन के खिलाफ तहरीर देकर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसएसआई मदन मोहन जोशी ने बताया कि जांच की जा रही है।
प्रशिक्षु आईएफएस वन क्षेत्राधिकारी हिमांशु बागरी ने बताया कि 24 अगस्त की रात करीब 1:30 बजे मुखबिर ने सूचना दी कि सिडकुल के पास आरक्षित वन क्षेत्र से अवैध खनन कर ट्रक (यूके 06 सीए 6143) से उपखनिज (आरबीएम) लेकर आ रहा है। इस पर वह वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार, वन दरोगा नैन सिंह व वन आरक्षी अनिल कुमार बहुगुणा और विनोद कुमार के साथ वाहन (यूके 04 टीए 9352) से मौके के लिए रवाना हुए।
रास्ते में बरुआबाग गांव में आरामशीन के पास उन्होंने उक्त ट्रक को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका। इस पर उन्होंने अपने वाहन से ट्रक का पीछा कर कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। वाहन चालक से कागजात दिखाने को कहा तो उसने ट्रक में लदे आरबीएम के 80 क्विंटल वजन का रवन्ना दिखाया, जबकि 250 क्विंटल आरबीएम लदा था। इस पर ट्रक को कब्जे में ले लिया और शक्तिफार्म वन बीट कार्यालय ले जाने लगे। इस बीच स्विफ्ट कार (यूके06एएल0265) से नगर निवासी ट्रक मालिक अतुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे।
चालक और क्लीनर के साथ दो वन आरक्षी ट्रक को शक्तिफार्म वन परिसर ले जा रहे थे कि रास्ते में चालक ने डीजल खत्म होने की बात कहते हुए ट्रक रोक दिया। इस बीच जैसे ही दोनाें आरक्षी ट्रक से नीचे उतरे मालिक के इशारे पर चालक ने ट्रक की बॉडी उठाई और दोनों कर्मियों पर रेता गिराकर उन्हें दबाने का प्रयास किया।
हमला करने के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला। प्रशिक्षु आईएफएस ने बताया कि ट्रक मालिक अतुल शर्मा, चालक एवं क्लीनर के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 26, 41 व 42 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया कि कोतवाली में भी आरोपियों के खिलाफ हमला करने की तहरीर दी गई है। एसएसआई जोशी ने बताया कि प्रशिक्षु आईएफएस की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 व 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।