रुद्रपुर। सामिआ एनआरआई लेक सिटी में तीन फ्लैट का सौदा कर रुपये लेने के बावजूद रजिस्ट्री और कब्जा न देने के आरोप में सामिआ ग्रुप के सीएमडी और निदेशक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कुमाऊं रेंज की एसआईटी की जांच के बाद मुकदमे की कार्रवाई हुई है।
कोतवाली में दर्ज मुकदमे में लक्ष्मण चौक देहरादून निवासी अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने सामिआ एनआरआई अपार्टमेंट में 31 दिसंबर 2012 को तीन फ्लैट बुक कराए थे। ये फ्लैट सेमी फर्निस्ड थे। इनका सौदा 33 लाख रुपये में हुआ था। उन्होंने आठ लाख रुपये एडवांस में सामिआ एनआरआई लेक सिटी इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के दिल्ली स्थित दफ्तर बी 98 अबुल फजल अपार्टमेंट 22 वसुंधरा इन्कलेव में जमा कराए थे।
कंपनी के सीएमडी ने कहा था कि वे फ्लैट पूरा बनाकर देंगे। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग किस्तों में 37 लाख रुपयों का भुगतान किया था। उनका कहना है कि 13 मई 2016 में एक फ्लैट का कब्जा उन्हें दिया गया, लेकिन वह भी अधूरा था। कब्जा देने के बाद आठ महीने के भीतर रजिस्ट्री का वादा किया गया था। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कई बार कहने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई।
पुलिस ने कंपनी सीएमडी जमील ए खान और तबस्सुम जमील के खिलाफ धारा 420, 467,468,471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर, एसएसपी डॉ. सदानंद दाते ने बताया कि वादी की शिकायत पर कुमाऊं रेंज की एसआईटी ने जांच की थी। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।