बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आरपी सिंह के घर में चोरी करने वाले दो आरोपियों को सिविल जज प्रवर खंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह ने तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी परवेज आलम के मुताबिक 19 जनवरी 2016 की सुबह गदरपुर निवासी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आरपी सिंह अपने घर पर ताला लगाकर कोर्ट गए थे। उनकी पत्नी और पुत्री विवाह समारोह में गई थी। दोपहर बाद जब वे घर पहुंचे तो, घर के दरवाजे, अलमारी और बक्सों के ताले टूटे थे, उनमें रखे करीब एक लाख रुपये नकद, सोने की अंगूठियां, टॉप्स, चूड़ियां, चांदी की पाजेब और बैंकों के एटीएम आदि गायब थे।
उसके बाद आरपी सिंह ने गदरपुर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पांच अप्रैल को कुंडा थाना पुलिस ने मोहल्ला अल्लीखान थाना काशीपुर निवासी नाहिद खां और मोहल्ला गड्ढा कॉलोनी थाना काशीपुर निवासी इरफान को गिरफ्तार किया तो, उनके पास से बैंकों के एटीएम बरामद हुए और बाद में उनकी निशानदेही पर उनके घरों से चुराया गया माल बरामद हुआ। जिस पर उनका चालान कर दिया गया।
दोनों के खिलाफ सिविल जज प्रवर खंड /न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह की अदालत में मुकदमा चला। मामले में सरकारी वकील परवेज आलम ने गवाह पेशकर चोरी का आरोप सिद्ध कर दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।