किच्छा में अदालत के आदेश पर नजीबाबाद के ग्राम प्रधान परविंदर सिंह सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला पंचायत सदस्य सावित्री देवी ने अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर कहा था कि गांव के गिरधारी पुत्र सकलदीप को ग्राम धाधा में पट्टे पर जमीन दी गई थी लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। गिरधारी की संतान ना होने के कारण मैंने उसकी सेवा की तो गिरधारी ने उसे मुंह बोली बेटी बना लिया। गिरधारी ने बुढ़ापे में उसकी सेवा से खुश होकर उस जमीन की अपंजीकृत वसीयत कर दी। गिरधारी के निधन के बाद अदालत के आदेश पर वसीयत के आधार पर उक्त जमीन का कब्जा आदेश पारित हुआ। आरोप है कि ग्राम प्रधान परविंदर सिंह, उसके भाई सुखवीर सिंह, तेतरी देवी व उसके पुत्र अशोक ने एक साजिश के तहत परिवार रजिस्टर में गिरधारी के अलावा उसकी पत्नी के रूप में तेतरी देवी का नाम दर्ज कराकर प्रमाण पत्र हासिल किया गया। बाद में डीएम के समक्ष प्रस्तुत होकर शपथ पत्र दिया कि उस जमीन पर लगातार गिरधारी की पत्नी का कब्जा है। पुलिस ने धारा 420, 467, 468 व 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।