फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शिक्षकों पर शिकंजा : 27 और शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

विज्ञापन
विज्ञापन
रुद्रपुर। दो राज्यों के निवास प्रमाण बनवाने वाले 27 और शिक्षकों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई कर सकता है। शिक्षकों के जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं है और एक-दो दिन में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगा। विभाग का कहना है कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र बना है तो दूसरी जगह से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं लेकिन शिक्षा या नौकरी के लिए इसका प्रयोग करना धोखाधड़ी माना जाता है।
विज्ञापन



शिक्षकों के दो निवास प्रमाण पत्र वाला मामला रोज नए मोड़ ले रहा है। कुछ दिन पूर्व विभाग ने आरोपी शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद शिक्षकों के जवाब से असंतुष्ट विभाग जांच में जुटा गया है। एक तरफ जहां विभाग की भौंहे शिक्षकों पर तनी हुई हैं। वहीं नोटिस पाने वाले शिक्षक कोर्ट से लेकर उच्च अधिकारियों के दरवाजे पर जाकर अपना पक्ष रख रहे हैं।
शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों समेत जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी बात कही। वहीं विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार की रियायत बरतने को तैयार नहीं है। वह जांच कर लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
विज्ञापन

विभाग का कहना है कि जब सामान्य निवास प्रमाण पत्र बना है तो सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी सीधी रूलिंग नहीं है जो आपको दूसरी जगह से तुरंत स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने दें। निवास एक जगह का होता है लेकिन यदि दूसरी जगह जाकर स्थायी रूप से बस गए हैं तो वहां के नियमों के अनुसार नया निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यह पहले वाले को रद्द नहीं करता बल्कि नए स्थान का निवासी साबित करता है लेकिन शिक्षा या नौकरी के लिए इसका प्रयोग करना धोखाधड़ी माना जाता है।

नहीं होगी वेतन वापसी
डीईओ ने बताया कि अगर शिक्षकों पर दोष सही पाए जाते हैं तो उन पर केवल निलंबन व बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। पूर्व में दिया गया शिक्षकों को वेतन उनसे वापस नहीं लिया जाएगा।


वर्जन


दो राज्यों में स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेंगे। शिक्षकों के जवाब के बाद अब परीक्षण किया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर बर्खास्त की कार्रवाई होगी। -हरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें