13 अप्रैल को है पेशी
संवाद न्यूज एजेंसी
काशीपुर। पांच मिनट में एक ही गाड़ी के दो चालान कर एआरटीओ अदालती कार्रवाई की जद में आ गए हैं। कोर्ट ने एआरटीओ को धारा 340 सीआरपीसी के तहत तलब कर लिया है और चार 13 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
यूपी निवासी विनोद कुमार ने अपने अधिवक्ता मुनिदेव बिश्नोई के माध्यम से एसीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि परिवहन विभाग ने उनकी गाड़ी के पांच मिनट के अंतराल पर दो चालान कर दिए हैं। नौ सितंबर 2021 को काशीपुर में आईजीएल मोड़ के पास उनकी गाड़ी के दो चालान दिखाए गए हैं। एक चालान में हरपाल को और दूसरे में करन को चालक दिखाया गया है। पहला चालान दोपहर के 1:09 बजे और 1:15 बजे दिखाया गया है। दोनों चालानों में असली दस्तावेज जमा करना दिखाया गया है।