रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दोषपूर्ण एसी देने के मामले में हितेची कंपनी को परिवादी को नया एसी देने के आदेश दिए हैं। इसे देने में चूक पर कंपनी को एसी की कीमत का भुगतान आठ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ देने होंगे। कंपनी को सेवाओं में कमी और मानसिक पीड़ा के लिए परिवादी को 15 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये देने होंगे।
रुद्रपुर निवासी एजाज अहमद ने तीन अक्तूबर 2020 को आयोग में वाद दायर कर कहा था कि उसने 20 जून 2020 को मंजीत इलेक्ट्राॅनिक्स रुद्रपुर से हितेची कंपनी का एसी 32,500 रुपये में खरीदा था। जिसकी गारंटी भी दी गई थी। लेकिन एसी लगने के एक सप्ताह बाद एसी खराब हो गया था। जब उसने शोरूम में शिकायत की तो कंपनी की ओर से एसी ठीक करा दिया गया था लेकिन दो दिन बाद फिर से एसी खराब हो गया था।
23 जुलाई 2020 से परिवादी का एसी बंद पड़ा है। उनको बताया गया कि एसी में मेनुफैक्चरिंग डिफैक्ट है। इसके बाद उनकी ओर से विपक्षी गणों को कानूनी नोटिस दिया गया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे उसे काफी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक क्षति का सामना करना पड़ा है। इस वाद की सुनवाई आयोग अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और देवेंद्र कुमारी तागरा की पीठ ने की। दोनों पक्षों के साक्ष्य और तर्क सुनने के बाद पीठ ने हितेची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड करननगर कडी जिला मेहसाना गुजरात को निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर परिवादी को दोषपूर्ण एसी के बदले नया एसी दें। इसमें चूक करने पर एसी की कीमत 32,500 रुपये वाद योजन की तारीख से भुगतान तक आठ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज सहित परिवादी को अदा करें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 15 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये देने होंगे।