काशीपुर। एसीजेएम कोर्ट ने सोने के जेवर और नकदी चोरी करने की आरोपी घरेलू नौकरानी को दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 17 मई 2017 को चामुंडा विहार निवासी रुपाली अग्रवाल ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उनकी अनुपस्थिति में नौकरानी मुन्नी देवी ने स्टोर रूम में घुसकर आभूषण और नकदी चुराई थी।
पुलिस ने 18 मई 2017 को आरोपी मुन्नी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराए गए जेवरात बरामद कर लिए थे। नौकरानी के खिलाफ 14 जुलाई, 2017 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एपीओ राहुल गौतम ने की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मुन्नी देवी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी पाया। एसीजेएम मिथिलेश पांडे की अदालत ने आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
दोस्त पर लगाया साढ़े नौ लाख की ठगी का आरोप
रुद्रपुर। एक युवक ने पड़ोसी दोस्त पर कार के नाम पर साढ़े नौ लाख की ठगी का आरोप लगाकर पुलिस कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा है। पैडिया कमलापुरी संपूर्णानगर खीरी निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि उनका पड़ोसी दोस्त किच्छा में रहता है। एक जुलाई 2023 को दोस्त का फोन आया और उसने एक कार जिसकी कीमत 15 लाख रुपये बताते हुए खरीदने का प्रस्ताव दिया। उसने अलग-अलग बार में उसे कार के नाम पर साढ़े नौ लाख रुपये दे दिए लेकिन अब तक कार नहीं मिली। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।