रुद्रपुर। काशीपुर में नौ साल पहले चरस तस्करी में पकड़े गए दोषी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय ने दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक महीने का कारावास भुगतना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार बीते आठ नवंबर 2015 की शाम काशीपुर थाने के एसआई मनोहर सिंह दसौनी टीम के साथ गश्त करते हुए रामनगर रोड पर स्थित रोटरी पार्क गोल गेट के पास पहुंचे थे। इसी बीच एक बाइक गलत दिशा की ओर आई थी।
जब पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार दो लोगों को टोका तो वे सकपका गए थे। दोनों बाइक छोड़कर भागने लगे थे। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने भागकर दोनों को पकड़ लिया था। पूछताछ पर उन्होंने फिरोज खान निवासी मोहल्ला अल्ली खां आशियाना बिल्डिंग के पास काशीपुर और अजमत निवासी नई बस्ती कटोराताल काशीपुर बताया।
दोनों के कब्जे से 250-250 ग्राम चरस बरामद हुई। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत में हुई थी। सुनवाई के दौरान अभियुक्त अजमत की फाइल को अलग कर दिया गया। फिरोज पर मुकदमा चलाया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फिरोज पर दोष सिद्ध हो गया। इस पर अदालत ने फिरोज को सजा सुनाई।