रुद्रपुर। सितारगंज की बंद जायडस वेलनेस कंपनी के ठेका श्रमिकों के ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका पर आदेश पारित हुआ है। इसके आधार पर मैसर्स जायडस वेलनेस सितारगंज के ठेका श्रमिकों की की ग्रेच्युटी को निर्धारित समय के भीतर कुछ श्रमिकों को उनके वैधानिक देयकों का भुगतान कराया गया। वहीं कुछ श्रमिक अभी भी वंचित हैं। सहायक श्रमायुक्त मीनाक्षी भट्ट ने बताया है कि ठेकेदार और श्रमिक पक्षों को सुनने के बाद ठेका श्रमिकों को सलाह दी गई कि वे अपने अवशेष क्लेम के भुगतान के लिए सुसंगत श्रम कानून के तहत अपना क्लेम निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके बावजूद भी प्रतिष्ठान के ठेका श्रमिक इस संबंध में अपना दावा/क्लेम आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पात्र ठेका श्रमिक 26 दिसंबर तक आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि उन्हें नियमानुसार उनके वैधानिक देयक प्राप्त कराये जा सकें।