बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही पुरानी गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने आखें तरेर ली हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट का फर्जीवाड़ा रोकने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है।
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में आदेश दिया था। उसके बाद परिवहन विभाग की ओर से सभी नये वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाई जा रही हैं। इसके बावजूद जिले में अभी भी कई पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं।
इस पर परिवहन विभाग अब सख्ती बरतेगा। विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए कार्यालय में काउंटर भी खोले हैं। इसके अलावा वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाने की तैयारी है।
एआरटीओ नंद किशोर ने बताया कि पुरानी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पहुंचने लगी हैं। कई वाहन स्वामियों ने इसके लिये आवेदन किया है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने वालों पर विभाग सख्ती करने जा रहा है। वाहन स्वामी आवेदन के दो दिन के भीतर निर्धारित शुल्क पर नई नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं।
‘हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए कोर्ट के स्पष्ट आदेश है। इसके बावजूद वाहन स्वामी नहीं चेत रहे। कई पुरानी गाड़ियां बिना हाईसिक्योरिटी प्लेट के ही चल रही हैं। ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।’
राजीव मेहरा,
संभागीय परिवहन अधिकारी
एचएसआरपी का निर्धारित शुल्क
स्कूटर/बाइक- 245 रुपये
कार- 425 रुपये
टैंपो- 267 रुपये
मैजिक वाहन- 424 रुपये
ट्राली/ ट्रक 447 रुपये
एचएसआरपी के फायदे
- ऑनलाइन मोजूद रहेगा वाहन का ब्यौरा
-फर्जी नंबर करने वालों पर लगेगी रोक
- रात्रि में दुर्घटना कम होने की आशंका लाइट पड़ने पर चमकती है प्लेट
- एक नंबर प्लेट से दो गाड़ियां चलाने वालों का चल जायेगा पता
- अन्य राज्यों में प्रवेश के दौरान नहीं आयेगी दिक्कत