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Udham Singh Nagar News: वैवाहिक विवाद मामले में एक मुकदमा बहाल, दूसरे में राहत बरकरार

Wed, 12 Aug 2026 12:40 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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रुद्रपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य ने वैवाहिक विवाद को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के मामले में निचली अदालत से खारिज परिवाद को फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया, जबकि दूसरे मामले में पति समेत सास-ससुर को मिली डिस्चार्ज की राहत को बरकरार रखा है।
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वर्ष 2016 में रुद्रपुर निवासी दीपा कुमारी ने बरेली निवासी अपने पति राहुल कुमार और ससुराल पक्ष के भीम सेन व कृष्णा देवी पर पीटने, दहेज उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप लगाए थे। इस मामले में दीपा ने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन उनकी ओर से पैरवी नहीं करने के कारण मामला खारिज हो गया था।
इसके बाद दीपा ने उन्हीं घटनाओं को लेकर दोबारा शिकायत दर्ज कराई। निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया। वर्ष 2023 में दीपा ने निचली अदालत के इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान सामने आया कि पिछली शिकायत मामले की सच्चाई की जांच के बाद खारिज नहीं हुई थी बल्कि दीपा के अदालत में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण खत्म हुई थी।
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इस पर अदालत ने माना कि पिछली शिकायत इस तरह खत्म होने के बावजूद नई शिकायत को खारिज करना सही नहीं था। अदालत ने वर्ष 2023 के आदेश को रद्द करते हुए मामले को फिर से सुनने के निर्देश दिए हैं।
दीपा को 25 अगस्त 2026 को निचली अदालत में पेश होना होगा। दूसरे मामले में दीपा ने पति राहुल कुमार, ससुर भीम सेन और सास कृष्णा देवी को मामले से बाहर किए जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान पता चला कि इसी विवाद और घटनाओं को लेकर बरेली की अदालत में भी मामला चल रहा है। अदालत ने माना कि पहले से चल रहे मामले की जानकारी दिए बिना अलग-अलग अदालतों में एक ही मामले को लेकर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। इसी आधार पर सत्र अदालत ने तीनों को मामले से बाहर रखने के निचली अदालत के फैसले को सही माना और दीपा की याचिका खारिज कर दी।
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