पंतनगर। शांतिपुरी में सहकारिता चुनाव को लेकर सोमवार को एक बैठक की गई। इसमें हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर करने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार जिन सदस्यों ने तीन वर्ष से कोई लेन-देन नहीं किया है, उन्हें समिति का सदस्य होने के बावजूद मतदान या चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होने की बात कही गई थी।
25 जनवरी को पिछली अधिसूचना में गलत तरीके से ऐसे सदस्यों को शामिल किया गया था, जो मतदान या चुनाव में भाग लेने के अधिकारी नहीं थे। ऐसे सदस्यों को मतदाता बनाया गया, जो पिछले तीन साल से समिति के किसी लेनदेन में शामिल नहीं हुए थे। इससे यह पूरी प्रक्रिया दूषित और नियम के विरुद्ध हो चुकी थी।
उन्हाेंने सरकार से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सारी समितियों में पुराने नियम के तहत चुनाव कराने की मांग की। तय किया गया कि इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर किया जाएगा। वहां कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ. गणेश उपाध्याय, नारायण सिंह बिष्ट, राजेंद्र शर्मा, महिपाल सिंह बोरा, विनोद कोरंगा, शांतिपुरी सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष बिशनसिंह कोरंगा, जगत कोरंगा, नारायण कोरंगा, प्रकाश बोरा सहित अनेक मौजूद रहे। संवाद