काशीपुर। नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी की ऑनलाइन जमानत मंजूर कर ली है। इस मामले में एक महिला की पहले ही ज़मानत हो चुकी है।
मोहल्ला पक्काकोट निवासी लौंगश्री ने 30 जुलाई 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जुलाई को उसका पुत्र प्रियांशु अपने घर के दरवाजे पर बल्ब बदल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले राहुल, उसके भाई रवि व मां कलावती ने उसके साथ गाली गलौच व मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि राहुल ने प्रियांशु के सिर पर दरांती से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों मां-बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की विवेचना एसआई दिनेश बल्लभ ने की। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में चार्जशीट लगाई थी।
आरोपी की जमानत के लिए अधिवक्ता अभिषेक वर्मा की ओर से में नैनीताल हाईकोर्ट में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि आरोपी पिछले 10 माह से जेल में है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो चुका है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एनएस धनिक ने आवेदन पर ऑनलाइन सुनवाई कर आरोपी की जमानत स्वीकार कर ली।