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ट्रक लूट के आरोपी को तीन वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना

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काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ट्रक लूट के एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना अजीमनगर बागपत निवासी सुनील कुमार पुत्र सत्यप्रकाश ने 27 जनवरी 2009 को काशीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ट्रक (यूपी 17-7385) पंजाब-गुवाहाटी ट्रांसपोर्ट पर खड़ा था और वह ट्रक में ही था जबकि उसका चालक ट्रांसपोर्ट में सो रहा था।
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26 जनवरी की देर रात करीब दो बजे चार लोग हरे रंग की कार से वहां पहुंचे। उक्त लोग ट्रक की खिड़की खोलकर अंदर घुस आए। आरोप है कि इन लोगों ने उसे कंबल से ढंककर पैर बांध दिए और मुंह बंद करके सीट के नीचे डाल दिया। इसके बाद यह लोग उससे 20 हजार की नकदी लूटने के बाद उसे एक खेत में डालकर फरार हो गए।
पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए तो कुंडा थाना क्षेत्र में दो बदमाश लूटे गए ट्रक के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ में उन्होंने दो अन्य साथियों के नाम पुलिस को बताए थे लेकिन पुलिस उनके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सकी। पुलिस ने ट्रक लूट में पकड़े गए सैफ सराय (संभल) निवासी बाबू और ग्राम जोहरा थाना जॉनी (मेरठ) निवासी लोकेश निवासी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में धारा 392 व 411 के तहत अभियोग पत्र दायर किया था।
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एक आरोपी लोकेश कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। जिस कारण 31 मई 2009 को अदालत ने लोकेश की फाइल अलग कर दी। अभियुक्त बाबू के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार साहनी ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर एसीजेएम ने आरोपी बाबू को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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