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साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बरी

Sun, 18 Nov 2012 12:00 PM IST
Udham singh nagar
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रुद्रपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार मिश्रा की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक तिलकराज बेहड़ पर बलवा व जान से मारने की धमकी देने के आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन विधायक बेहड़ द्वारा कोतवाली में दर्ज मुकदमे में कहा था कि 17 जुलाई 2007 को वह अपनी पजेरो वाहन से गनर ज्योति कुमार, अशोक कुमार व चालक सतनाम सिंह के साथ घर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में भमरौला मोड़ के पास सफेद रंग की अल्टो कार में सवार पांच हथियारबंद युवकों ने उनका रास्ता रोक हथियार तान दिया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा पोजिशन लेने पर वे लोग जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने सुरेंद्र सिंह, गुरिंदर सिंह, बलविंदर सिंह, बलवीर सिंह, हरदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। न्यायालय में चले मुकदमे में वादी बेहड़ एवं चालक सतनाम सिंह द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान आरोपियों को नहीं पहचाना और न ही आरोपियों द्वारा उनके वाहन को रोके जाने की घटना के बारे मेें बताया। जिस पर न्यायालय ने गवाहों को पक्ष द्रोही करार देते हुए आरोपियों को साक्ष्य के अभाव मेें बरी कर दिया।
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