रुद्रपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय देव सिंह ने काशीपुर के विधायक हरभजन चीमा की पत्नी किरन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अक्टूबर 2012 को विधायक चीमा ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी पत्नी किरन द्वारा 29 जुलाई 2009 को पत्र के माध्यम से उन्हें मृत्यु का भय दिखाकर संपत्ति को अपने नाम करवाने के लिए दबाव बना रही थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक की पत्नी किरन को उसके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इधर शनिवार को अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच बहस हुई। केस डायरी का अवलोकन एवं अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने किरन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।