रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने चेेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह का कारावास और 3.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने चार साल पहले एक व्यक्ति को तीन लाख रुपये का चेक दिया था।
तीन जनवरी 2019 को मॉडल कॉलोनी निवासी राजकुमार ने कोतवाली पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि वह कपड़े का व्यवसाय करते हैं। नई बस्ती फुलसुुंगा ट्रांजिट कैंप निवासी जमुना प्रसाद ने अक्तूबर 2018 में कपड़ों की फेरी करने के लिए उनसे तीन लाख रुपये के कपड़े ले गया। बदले में उसने तीन लाख रुपये का चेक दिया। जब उन्होंने चेक को बैंक में लगाया तो खाते में रुपये न होने की बात सामने आई। 24 अक्तूबर 2018 को उन्होंने जमुना प्रसाद को नोटिस भेजा। इसके बावजूद उन्हें न तो रुपये मिले और न ही जवाब आया। पुलिस ने मामले में एनआई एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। इस दौरान मामले की सुनवाई न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रोहित जोशी की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। पीड़ित के अधिवक्ता डीएस जायसवाल ने बताया कि मामले में सबूत पेश कर दोष को सिद्ध कर दिया गया है। अदालत ने आरोपी जमुना प्रसाद को छह माह का कारावास और 3,15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, इसमें 3.10 लाख रुपये पीड़ित राजकुमार को दिए जाएंगे। पांच हजार रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा कराए जाएंगे। अर्थदंड देनेे मेें लापरवाही करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भी काटना पड़ेगा। संवाद