काशीपुर। जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को चार बार विवरण भरना पड़ेगा। जुलाई के लिए 25 अगस्त और अगस्त के लिए 20 सितंबर तक टैक्स जमा करना होगा।
टैक्स एचआर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीमउद्दीन एडवोकेट ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि जुलाई और अगस्त के लिए फॉर्म 3बी जिसमें खरीद-बिक्री सहित कुल आउटपुट व इनपुर सप्लाई और देय टैक्स का कुल विवरण होता है। जुलाई के लिए 25 अगस्त तथा अगस्त के लिए 20 सितंबर तक जमा करना है।