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जुलाई और अगस्त के भरने होंगे चार-चार बार जीएसटी विवरण

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काशीपुर। जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को चार बार विवरण भरना पड़ेगा। जुलाई के लिए 25 अगस्त और अगस्त के लिए 20 सितंबर तक टैक्स जमा करना होगा।
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टैक्स एचआर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीमउद्दीन एडवोकेट ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि जुलाई और अगस्त के लिए फॉर्म 3बी जिसमें खरीद-बिक्री सहित कुल आउटपुट व इनपुर सप्लाई और देय टैक्स का कुल विवरण होता है। जुलाई के लिए 25 अगस्त तथा अगस्त के लिए 20 सितंबर तक जमा करना है।
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