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सरकारी संपति में प्रचार सामग्री लगाई तो खैर नहीं

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रुद्रपुर में निकाय चुनाव में सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने वालों पर उत्तरांचल लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका बाजपुर को छोड़कर अन्य निकायों में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। विभागीय परिसंपत्तियों का किसी राजनैतिक पार्टी या प्रत्याशी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए विरूपित करने पर संबंधित के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस अधिकारी के सहयोग से कार्रवाई करें। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भी इससे अवगत कराएं। इधर, आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभारी अधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने सभी एसडीएम/रिटर्निंग ऑफिसर को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि अपने क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति पर विभिन्न राजनैतिक दलों की प्रचार सामग्री को 20 अक्तूबर की शाम तक हटाने के लिए संबंधित पार्टी, नेता, संभावित दावेदारों को नोटिस दें। यदि नियत अवधि तक निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो सार्वजनिक संपत्ति से प्रचार सामग्री को संबंधित निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी से हटवाएं। हटवाने में आए व्यय को संबंधित पार्टियां, संबंधित व्यक्ति से भू राजस्व की भांति वसूली की जाए।
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