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युवती से दुराचार करने वाले युवक की जमानत याचिका खारिज

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रुद्रपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने वाले नोएडा के एक युवक की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीड़िता द्वारा रुद्रपुर कोतवाली में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद हाईकोर्ट से युवक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था। 17 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद युवक को जेल भेजा गया था।
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17 मार्च 2017 को लखनऊ निवासी एक युवती ने रुद्रपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि एक वर्ष पूर्व रुद्रपुर में रहने के दौरान एक विवाह पोर्टल पर उसका संपर्क नोएडा निवासी सौरभ डोभाल से हुआ। इसके बाद दोनों की फोन पर बात होने लगी। 27 जनवरी 2016 को सौरभ उससे मिलने लखनऊ आया और शादी के लिए युवती के माता पिता को अपने घर भेजने की बात कही। दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद 16 नंवबर 2016 को शादी की तारीख तय हुई। 22 अक्तूबर 2016 को सौरभ रुद्रपुर आकर एक होटल में रुका जब युवती उससे मिलने होटल पहुंची तो सौरभ ने शादी तोड़ने की धमकी देकर उससे दुराचार किया। इसके बाद वापस नोएडा पहुंचने पर सौरभ ने शादी से भी इनकार कर दिया। इस पर युवती के परिजन सौरभ के घर पहुंचे यहां सौरभ के परिजनों ने भी उसके विदेश चले जाने की बात कहकर शादी करने से मना कर दिया। कोर्ट में पीड़िता पक्ष की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि पुलिस द्वारा कोर्ट में सौरभ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सौरभ ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। लेकिन हाईकोर्ट ने सौरभ को 20 जून 2018 तक जिला कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। साथ ही सौरभ के विदेश भाग जाने की आशंका से उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी कर दिया। 17 जुलाई को सौरभ के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उसे जेल भेजा गया। जेल जाने के बाद सौरभ ने फिर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। जिसे शनिवार को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।
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