नगर निकायों के निर्वाचन वर्ष 2025 में होने की संभावना को देखते हुए निर्वाचक नामावलियों में नए मतदाताओं के नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। एडीएम/ जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर निकाय निर्वाचन नामावली अधिकारी केके मिश्रा ने कहा कि मतदाता सूची में उनके नाम शामिल किए जाएंगे जो एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। कहा कि वर्तमान में निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक चलेगी। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी एसडीएम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर निकाय निर्वाचन नामावली सभी नगर निकायों में विशेष अभियान चलाकर उन सभी के नाम शामिल करें। जो एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। एडीएम ने कहा कि इस इस बारे में संबंधित निकायों के कार्यालय, तहसील कार्यालय और निकाय क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालयों के सूचना पटों पर यह जानकारी दें। एडीएम ने कहा कि नगर निकायों की निर्वाचक नामावलियों हेतु नियुक्त किए गए संगणक/ कर्मचारी आठ से 10 दिसंबर को मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर प्रपत्र उपलब्ध कराने के बाद पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र प्राप्त करें। संवाद