नई टिहरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नौ सितंबर को जिला न्यायालय, बाह्य न्यायालय और राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीनियर सिविल जज आलोक राम त्रिपाठी ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर लंबित वादों का निस्तारण किया जाएगा। बताया कि फौजदारी, राजस्व, विद्युत, जलकर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वेतन भत्तों, सेवानिवृत्त से संबंधित, श्रम, दीवानी, वैवाहिक, घरेलू हिंसा, बैंक, ऋण वसूली आदि वादों से संबंधित व्यक्ति जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण चाहते हैं, आठ सितंबर को किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्वयं, अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। संवाद