संवाद न्यूज एजेंसी
नई टिहरी। ट्रक मालिक की निर्मम हत्या करने वाले ट्रक चालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कीर्तिनगर के ग्राम पटुड़ी, हाल निवासी श्रीनगर अनिल बड़वाल ने 27 जून 2019 को देवप्रयाग पुलिस थाने में दी तहरीर में बताया था, कि उनकी बुआ का पुत्र रोहित वैलिंगटन उर्फ हनी निवासी क्लेमेंटाउन देहरादून ट्रक का मालिक है। उनके ट्रक में अगस्त्यमुनि चंद्रनगर निवासी प्रकाश ड्राइवर है। 26 जून 2019 को ट्रक मालिक रोहित और ड्राइवर प्रकाश ऋषिकेश से माल लेकर अगस्त्यमुनि गए थे।
वापस आते समय शाम को दोनों श्रीनगर में मिले थे, बातचीत में रोहित ने बताया कि ट्रक चालक प्रकाश झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है और अक्सर शराब पिए रहता है। उसने श्रीकोट में ट्रक का चालान भी करवा दिया। जिससे अब उसको काम पर नहीं रखेगा। उसके बाद रोहित ट्रक चालक के साथ ऋषिकेश चले गए थे।
अनिल ने बताया कि 27 जून की सुबह बुआ की बेटी व रोहित की बहन शिरीन ने फोन पर बताया कि रोहित की हत्या हो गई है। यह खबर सुनकर वह परिजनों के साथ देवप्रयाग पहुंचे तो ट्रक एक होटल के पास खड़ा था और वहीं पर ट्रक मालिक रोहित का शव पड़ा था।
जबकि चालक प्रकाश फरार था। रोहित के मुंह पर पत्थर से वार किया गया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 27 जून को मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाशी शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद तीन अगस्त 2019 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
अभियोजन की ओर से इसे गंभीर किस्म का अपराध बताकर दोषी को कड़ी सजा देने की अपील की गई। गवाह, हत्या में प्रयुक्त पत्थर सहित पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर और माथे व दांत पर गंभीर चोट के निशान की पुष्टि हुई।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने अभियुक्त को धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।