बिना अनुमति खोदाई करने पर 1.03 लाख रुपये का जुर्माना
नई टिहरी। प्रतापनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पथियाणा में आश्रम निर्माण के लिए बिना अनुमति भूमि समतलीकरण और संपर्क मार्ग निर्माण करने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 1.03 लाख का जुर्माना लगाया है।
एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि बीते पांच मई को ग्राम पथियाणा मेें खनन होने की शिकायत मिली थी। राजस्व और खनन विभाग से मामले की जांच कराई गई जिसमें बिना अनुमति जेसीबी से खोदाई और समतलीकरण करने की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि ग्राम पथियाणा की सीमा अंतर्गत पड़िया-पथियाणा-खोला मोटर मार्ग के समीप चमारखोली तोक में आश्रम निर्माण कार्य किया जा रहा है।
मौके पर मौजूद ऋषि नारायण बाबा ने राजस्व टीम को बताया कि आश्रम का निर्माण दक्षिण पश्चिम दिल्ली निवासी मोहित यादव की ओर से कराया जा रहा है। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि विभिन्न व्यक्तियों के नाम क्रय की गई थी जबकि राजस्व अभिलेखों में भूमि अब भी ग्राम पथियाणा निवासी कमलेश्वर प्रसाद उनियाल और दयाराम उनियाल के नाम दर्ज है। जांच में पाया गया कि जेसीबी चलाकर भूमि समतलीकरण और संपर्क मार्ग निर्माण के लिए खोदाई की गई। खनन विभाग के सर्वेक्षण में मौके पर 432 घनमीटर मिट्टी की खुदाई पाई गई। बिना अनुमति के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने पर 1,03,680 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।