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व्यापारी को तीन लाख रुपये देने के आदेश

Wed, 03 Jun 2015 07:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, टिहरी
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जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को व्यापारी को बीमा का तीन लाख रुपये और दस हजार रुपये वाद खर्च का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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इंश्योरेंस कंपनी की ओर से नुकसान का पूरा भुगतान नहीं करने पर व्यापारी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था।
ऋषिकेश में 14 जून 2010 को लक्ष्मण झूला तपोवन में स्थित गोविंदा कलेक्शन कपड़ों की दुकान में आग लग गई थी।

इस घटना में दुकान में रखा पूरा सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गए थे। दुकान स्वामी ने आग लगने की सूचना देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा के एवज में नौ लाख छह हजार 625 रुपये का भुगतान मांगा था।

कंपनी ने दावा की गई रकम में से मात्र तीन लाख बीस हजार 834 रुपये का भुगतान किया। बीमा का पूरा भुगतान नहीं होने पर पीड़ित व्यापारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए फोरम की अध्यक्ष व जिला जज मीना तिवारी, सदस्य किशन सिंह रावत और विजयलक्ष्मी थलवाल ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी ने पीड़ित को बीमा राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है।

फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को गोविंदा कलेक्शन के व्यापारी को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति और दस हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं।
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