फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

युवती से छेड़छाड़ करने के आरोपी को सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
नई टिहरी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना अग्रवाल की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ कर जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजाई सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव ने बताया कि 19 अगस्त 2017 को गजा उप तहसील क्षेत्र के एक गांव की महिला ने राजस्व पुलिस गजा को दी तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री 19 अगस्त को सिलाई सीखने के लिए अपने घर से बाजार जा रही थी। तभी किशोर जोशी पुत्र रमेश जोशी निवासी जगत गुरू आश्रम हरिद्वार ने बदनीयती से उसे रास्ते से नीचे खेत में खींच कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की के विरोध जताने पर आरोपी ने पर जानलेवा हमला किया। तब वहां पहुंची दो महिलाओं ने किसी तरह लड़की को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए तीन नवंबर 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से मामले में 11 गवाह और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें