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चेक बाउंस के आरोपी को एक साल की कैद

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख 75 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड में 3 लाख 70 हजार आईपीसी की धारा 357 के तहत बतौर प्रतिकर परिवादी कंपनी ऋषि गंगा फाइनेंस को देने। 5 हजार रुपये बतौर जुर्माना राजकोष में जमा करने का आदेश दिए हैं। अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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परिवादी ऋषि गंगा फाइनेंस कंपनी के अधिवक्ता सोहन सिंह रावत ने बताया कि अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश निवासी राकेश प्रसाद सेमल्टी ने 2015 दिसंबर में व्यवसाय करने के लिए कंपनी की हिंडोलाखाल शाखा से दो लाख ऋण लिया था। 18 प्रतिशत ब्याज दर पर उसे यह ऋण चुकाना था, लेकिन ऋण लेने के बाद अभियुक्त ने दो साल तक कंपनी में ऋण का भुगतान जमा नहीं किया। कंपनी की ओर से उसे नोटिस जारी किया गया। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया।
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