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छेड़छाड़ के आरोपी को साढ़े तीन साल की कैद

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नई टिहरी। किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने साढ़े तीन साल का कठोर कारावास और 10 हजार का अर्थदंड लगाया।
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बालगंगा क्षेत्र में एक दुकानदार किशोरपुर नजीबाबाद यूपी निवासी मकसूद अहमद (55) पर एक किशोरी ने छह अप्रैल 2018 को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। आठ अप्रैल को पीड़िता ने अपने पिता के साथ राजस्व पुलिस चौकी में रिपोर्ट करवाई थी, जिसमें बताया कि वह अपनी छोटी बहन के साथ सब्जी लेने जा रही थी। आरोपी ने उसे जबरन अपनी मोटर साइकिल में बैठने का प्रयास कर छेड़छाड़ की। रिपोर्ट दर्ज होने के कई दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों ने राजस्व पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। परिजनों की मांग पर मामले की जांच रेगुलर पुलिस घनसाली को सौंपी गई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए घटना के दो माह बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विशेष अभियोजक पोक्सो चंद्रवीर सिंह नेगी ने घटना के संबंध में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने आरोपी मकसूद अहमद को साढ़े तीन साल का कठोर कारावास व 10 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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