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निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को बताई व्यय सीमा

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नई टिहरी। शनिवार को सीडीओ आशीष भटगाई ने नगर निकाय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से होने वाले खर्च का आकलन किया जाएगा।
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सीडीओ ने कहा कि प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर व्यय पंजिका उपलब्ध कराएंगे। जिसमें सभी प्रत्याशियों को अपने नियमित खर्च का ब्योरा दर्ज करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षक समय-समय पर व्यय पंजिका का निरीक्षण करेंगे। नगर पालिका परिषद में जहां 10 से अधिक वार्ड है। वहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवार छह लाख रुपये और जहां वार्डों की संख्या 10 और 10 से कम होगी वहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम चार लाख रुपये चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार खर्च की सीमा अधिकतम दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। नगर पालिका में सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 60 हजार रुपये और नगर पंचायत में सदस्य पद के उम्मीदवार के खर्च की सीमा अधिकतम 30 हजार रुपये तय है। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी रोमिल चौधरी, कोषाधिकारी भगत सिंह पुंडीर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार वर्मा और कई निकाय चुनाव उम्मीदवार मौजूद रहे। ब्यूरो
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