नई टिहरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना की दो लाख की धनराशि शिकायतकर्ता रोशनी देवी को देने के आदेश किए हैं। साथ ही एक माह में धनराशि न देने पर शिकायत प्रस्तुत करने की तिथि से बैंक की वर्तमान प्रचलित दर का ब्याज सहित भुगतान करने को भी कहा है।
नरेंद्रनगर के चमोलगांव निवासी रोशनी देवी ने 21 नवंबर 2017 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में शिकायत की थी कि उनके पति भरतराम ने पीएनबी नरेंद्रनगर स्थित अपने खाते के माध्यम से बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी में वर्ष 20015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 12 रुपये प्रतिवर्ष जमाकर दुर्घटना बीमा शुरू किया था, जिसके तहत आकस्मिक दुर्घटना में मौत पर होने पर दो लाख की धनराशि दिए जाने का प्राविधान है। वर्ष 2016 में पति का निधन हो गया। रोशनी देवी ने बैंक के माध्यम से कंपनी में सुरक्षा बीमा का दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने मौत को आत्महत्या करार देते हुए धनराशि देने से इनकार कर दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम की अध्यक्ष कुमकुम रानी और सदस्य विजयलक्ष्मी थलवाल ने रोशनी देवी की शिकायत का निस्तारण करते हुए पाया कि इंश्योरेंश कंपनी यह साबित करने में असफल रही है कि भरतराम ने आत्महत्या की है। फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी के दावे को खारिज करते हुए बीमा की दो लाख की धनराशि एक माह के अंदर देने के आदेश दिए। निर्धारित समय में बीमा की राशि न देने पर शिकायत तिथि से बैंक की प्रचलित ब्याज के साथ भुगतान करने के भी आदेश पारित किए।