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पर्यटकों के साथ मनमानी न करें राफ्ट संचालक

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नई टिहरी। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम सोनिका ने राफ्ट संचालन के लिए निर्धारित स्थानों का चयन करने के साथ ही समय सीमा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने तीन जनवरी को राफ्टिंग के दौरान एक महिला की मौत की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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डीएम ने कहा कि राफ्ट संचालन के मानक का उल्लंघन करने पर पहली बार पांच हजार, दूसरी बार 10 हजार रुपये का अर्थदंड और तीसरी बार संबंधित का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। पर्यटकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रीपेड व्यवस्था लागू करते हुए पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता पर समिति को नजर रखने को कहा गया है। राफ्टिंग क्षेत्र में 15 दिनों के भीतर निर्धारित स्थानों पर ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। पुलिस, राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई और पर्यटन विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध राफ्ट संचालकों का चिह्नीकरण कर कार्रवाई करने को कहा है।
बैठक में प्रति व्यक्ति किराया भी तय किया गया है, जिसके तहत ब्रह्मपुरी से ऋषिकेश तक 600 रुपये, शिवपुरी से ऋषिकेश तक 1000, मेरिन ड्राईव से ऋषिकेश तक 1400 और कौड़ियाला से ऋषिकेश तक 1800 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। राफ्ट संचालन शीतकाल में सुबह नौ-शाम चार बजे तक ही किया जा सकेगा। बैठक में पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा, समिति के सदस्य विक्रम कोठियाल, धर्मेंद्र नेगी, दिनेश कठैत आदि मौजूद थे।
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