नई टिहरी (ब्यूरो)। जिलास्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात के नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया। बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 767, शराब पीकर वाहन संचालन में 55, बिना हेलमेट के 262, बिना सेफ्टी बैल्ट के 76, भार वाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाने पर 10 लोगों के चालान किए गए।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ज्योति शंकर मिश्रा ने सभी बस कंपनियां, टैक्सी/मैक्सी यूनियन भी अपने स्तर से उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत प्रत्येक वाहन में पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कूडे़दान का उपयोग समेत अन्य नियमों का पालन करें। एआरटीओ ने बताया कि शासन ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग, नगर निकाय की ओर से अतिक्रमण व जन जागरूकता को किए कार्यों की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराएं।