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बदमाशों ने 15 दिन में सरेंडर नहीं किया तो एनकाउंटर से नहीं चूकेगी पुलिस

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रुद्रपुर के पुलिस कार्यालय में पत्रकार वार्ता एसएसपी दलीप सिंह कुंवर। - फोटो : RUDRAPUR
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रुद्रपुर। ‘आत्मसमर्पण करो नहीं तो होगा एनकाउंटर।’ जिले के फरार चल रहे 45 अपराधियों को एसएसपी दलीप सिंह कुंवर खुली चेतावनी देते हुए अपराध मुक्त ऊधमसिंह नगर की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। आत्मसमर्पण के लिए बदमाशों को 15 दिन समय दिया गया है।
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मंगलवार को पुलिस कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उधमसिंह नगर में 114 बदमाश विभिन्न अपराधों के बाद वांछित चल रहे हैं। सभी थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को वांछित बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि उक्त समयावधि में बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई थाना व चौकी प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में 45 इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी की जानी शेष है। बदमाशों को 15 दिन का समय देकर थाना, चौकी, संबंधित क्षेत्राधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से सरेंडर कर लें। 15 दिन के बाद पुलिस बदमाशों को गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ करेगी। गिरफ्तारी के दौरान एनकाउंटर करने से भी पुलिस संकोच नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की हानि होने पर बदमाश खुद जिम्मेदार होगा।
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कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर बढ़ाई सख्ती
रुद्रपुर। जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एसएसपी ने सख्ती बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि बगैर लक्षण दिखे पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इसलिए कोरोना संक्रमितों की बाहरी तौर पर पहचान करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। एसएसपी दलीप सिंह कुमार ने बताया कि 19 जुलाई से व्यापक स्तर पर सभी थाना, चौकी से कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दुर्व्यवहार से बचते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 से बचने को बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज
रुद्रपुर। जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। एसएसपी ने बताया कि तीन दिन में ताबड़तोड़ चेकिंग की। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को एमबी एक्ट में 437 चालान कर 193000 रुपये संयोजन शुल्क वसूला। पुलिस एक्ट में 171 चालान कर 47500 रुपये संयोजन शुल्क लिया गया। 19 जुलाई को एमबी एक्ट में 1030 के चालान कर 465500 संयोजन शुल्क वसूला गया। पुलिस एक्ट में 356 चालान व 72130 रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया।
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