विशेष पोक्सो न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से देह व्यापार, दुराचार, बहला-फुसला कर देह व्यापार सहित पोक्सो अधिनियम में होटल के मालिक समेत पांच लोगों को दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय में विशेष पोक्सो न्यायाधीश हरीश गोयल ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। अभियुक्त महेश खन्ना, बीना देवी, प्रकाश राणा, राजेश भंडारी व पीड़िता की मां पर दस-दस वर्ष की जेल व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने बताया कि 25 जून 2019 को रुद्रप्रयाग कोतवाली में पीड़िता ने होटल स्वामी महेश खन्ना व अपनी मां के अलावा अन्य महिला बीना ऊर्फ मधु द्वारा अनैतिक व्यापार कराए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस विवेचना पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय में विशेष पोक्सो न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। मुकदमे के विवेचना के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। घटना के बाद उसे नारी निकेतन देहरादून भेज दिया गया था।