उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत शांति भंग करने, 353 के तहत सरकारी कार्य में व्यवधान डालने और धारा 506 के तहत धमकी देने के आरोप तय किए गए। डा. रावत के अधिवक्ता बीएस भंडारी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई मार्च में होली के बाद होगी।
बता दें कि डा. हरक सिंह रावत ने वर्ष 2012 में डा. रावत ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रुद्रप्रयाग विस से चुनाव लड़ा था। इस दौरान चुनाव प्रचार में डा. रावत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगा था, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई थी।
मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद कैबिनेट मंत्री डा. रावत को समन भेजा गया था। बीते 14 फरवरी को डा. रावत रुद्रप्रयाग सीजीएम कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें मामले में जमानत मिल गई थी।