रुद्रप्रयाग। एयर पिस्टल से फायर कर ग्रामीण को घायल करने के आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने धनराशि पीड़ित को देने के आदेश भी दिए।
शनिवार को जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने आरोपी उत्तम सिंह चौधरी पुत्र लक्ष्मण सिंह चौधरी ग्राम कोट तल्ला को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कहा, कि अभियुक्त ने विनोद पर एयर पिस्टल से जानलेवा हमला किया, जिसमें उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, वह किसी भी स्तर पर माफी लायक नहीं है। हथियार का गलत प्रयोग कर दहशत को बढ़ावा देने का कार्य किया है, जो घोर अपराध है। डीजीसी अधिवक्ता खन्ना ने बताया कि बीते वर्ष 1 अप्रैल 2018 को कोट तल्ला गांव में आरोपी उत्तम सिंह परिजनों से किसी बात पर विवाद कर रहा था। विनोद ने विरोध किया, जिस पर आरोपी ने उस पर अपनी एयर पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे उसकी एक आंख गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित की बुर्जुग माता उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग लाईं। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजनों द्वारा घायल को पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने से पूर्व आरोपी के खिलाफ कोतवाली रुद्रप्रयाग में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना में पुलिस ने आरोपी के पास से एयर पिस्टल बरामद की थी।